Home News India दिल्ली में अपना घर पाना चाहते हैं तो जानिए DDA स्कीम की खास बातें?
दिल्ली में अपना घर पाना चाहते हैं तो जानिए DDA स्कीम की खास बातें?
एमसीडी चुनावों के तुरंत बाद दिल्ली विकास प्राधिकारण (डीडीए) अपनी आवासीय योजना ला सकती है.
द क्विंट
भारत
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(फोटो: पीटीआई)
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दिल्ली में रहने वाले उन लोगों के लिए खुशखबरी है, जिनके पास अपना घर नहीं है. एमसीडी चुनावों के तुरंत बाद दिल्ली विकास प्राधिकारण (डीडीए) अपनी आवासीय योजना ला सकती है. इस योजना के तहत 12 हजार डीडीए फ्लैट्स की आवासीय योजना आने की उम्मीद है.
अधिकतर फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसौला में हैं. बता दें कि 10 हजार फ्लैट 2014 की योजना के खाली पड़े हैं, जबकि 2 हजार अन्य फ्लैट हैं.
इस बार क्या है खास ?
डीडीए ने आवेदनों की बिक्री और योजना से जुड़े लेन-देन के लिए 10 बैंकों से संपर्क किया है. ये 10 बैंक हैं- एक्सिस बैंक, यस बैंक, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, HDFC, ICICI और केनरा बैंक.
इस बार अगर खरीदार फ्लैट निकलने के बाद उसे छोड़ना चाहता है, तो उससे ली गई एक या दो लाख रुपये के पंजीकरण शुल्क को जब्त कराने के लिये भी तैयार रहना होगा.
पति और पत्नी दोनों इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को घर आवंटित हो जाता है, तो दोनों में से एक को घर छोड़ना होगा.
कौन कर सकता है आवेदन ?
आवेदन करने वाला-
भारत का नागरिक होना चाहिए
उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए
दिल्ली में उसका या पति/पत्नी/बच्चे के नाम पर घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए
डीडीए के तहत उसने कभी फ्लैट, घर या प्लॉट नहीं लिया हो.
लॉटरी सिस्टम से मिलता है घर
डीडीए फ्लैट का आंवटन कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी के तहत किया जाता है. इससे पहले आवेदकों की सूची में से योग्यता के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है.
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