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मद्रास हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से चाइनीज मोबाइल ऐप TikTok की डाउनलोडिंग पर रोक लगाने को कहा है. इसके साथ ही मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के इस आदेश में मीडिया से भी TikTok वीडियोज प्रसारित ना करने को कहा गया है.
करीब दो महीने तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर एम मणिकंदन ने कहा था कि राज्य सरकार TikTok को बैन करने के लिए केंद्र की मदद मांगेगी. इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा में नागापट्टनम विधायक थमीमुन अंसारी ने सरकार से TikTok ऐप बैन करने की मांग की थी.
थमीमुन अंसारी ने कहा था कि TikTok पर बहुत से लोग अश्लील गतिविधि चला रहे हैं, ऐसे में तमिलनाडु में इस ऐप को बैन कर देना चाहिए. अंसारी के बयान पर मणिकंदन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार बैन करने का सुझाव केंद्र सरकार को देगी.
चीनी ऐप TikTok एशिया में तेजी से लोकप्रिय हुआ है. इस ऐप के यूजर लिप-सिंक्ड वीडियो से लेकर म्यूजिक वीडियो तक अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा यूजर्स को इस ऐप पर वीडियो को बेहतर बनाने के लिए बहुत से फिल्टर और एडिटिंग फीचर भी मिलते हैं. तमिलनाडु में इस ऐप पर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं का जमकर मजाक उड़ाया जाता रहा है.
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