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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को डेरा सच्चा सौदा प्रकरण के दौरान राज्य में हुए दंगों की जांच एसआईटी से कराने का निर्देश दिया है. सीबीआई की विशेष अदालत में जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी पाया गया, तो उसके बाद कई जगह दंगे भड़क गए थे. कोर्ट ने एडीजीपी रैंक के पुलिस अफसर की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर तमाम दंगों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर की कैंसिलेशन रिपोर्ट हाई कोर्ट की जानकारी में लाए बिना नहीं होगी और एसआईटी इलाका मजिस्ट्रेट को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देंगे. सरकार को ये आदेश जस्टिस एस. एस. सारों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अवनीश झिंगन की बेंच ने मंगलवार को दी है.
हाई कोर्ट ने इलाका मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट 27 सितंबर को मामले की सुनवाई पर पेश करने के निर्देश भी दिए हैं.
बेंच ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी पाए जाने के बाद हुई हिंसा से निपटने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई पर संतोष भी जाहिर किया. बेंच ने कहा कि उस दिन युद्ध जैसे हालात थे और ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति की तरह ही लड़ा जाना चाहिए था.
बेंच ने यह भी कहा कि पुलिस को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं नजर आना चाहिए और सख्ती भी जरूरी है.
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