Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019रेयान के मालिकों को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से HC का इनकार

रेयान के मालिकों को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से HC का इनकार

प्रद्युम्न मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. 

द क्विंट
भारत
Updated:


गुरुग्राम में रेयान स्कूल में तैनात पुलिस बल
i
गुरुग्राम में रेयान स्कूल में तैनात पुलिस बल
(फोटोः PTI)

advertisement

प्रद्युम्न मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रेयान के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता और संस्थापक अध्यक्ष आगस्टिन पिंटो और उनकी मां और ग्रेस पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी. साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है.

गिरफ्तारी के डर से रेयान इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ रेयान पिंटो ने मुंबई हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी. लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. कोर्ट ने कहा है कि ये गंभीर मामला है और बिना दोनों पक्षों की सुनवाई के कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है.

जज ने किया था सुनवाई से इनकार

इससे पहले मंगलवार को हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज ने रेयान पिंटो की बेल पिटीशन पर सुनवाई से इनकार कर दियाथा. अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं.

8 सितंबर को हुई थी प्रद्युम्न की हत्या

8 सितंबर को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के वॉशरूम में प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद पुलिस ने बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दावा किया था कि कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल लिया है. 10 सितंबर को SIT ने इस मामले में रिपोर्ट पेश की और स्कूल के मालिक पर केस दर्ज किया गया था.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 20 Sep 2017,12:20 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT