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पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी रहेंगी, क्योंकि अदालत आज कई अहम मामलों पर फैसला सुना सकती है. आधार कार्ड की वैधता, प्रमोशन में आरक्षण, कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग जैसे बड़े मामलों पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
सबसे पहले आधार से जुड़े केस की बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट आधार की संवैधानिक वैधता को लेकर आज अपना फैसला सुना सकता है. आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आधार को राइट टु प्राइवेसी का उल्लंघन बताया गया है. साथ ही, अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जरूरी बनाने को भी चुनौती दी गई है.
इस मामले को लेकर संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला 10 मई को सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के दौरान ये सवाल उठा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है. आधार का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इससे सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए सही लोगों की पहचान में मदद मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट आज ये भी तय करेगा कि कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ये ओपन कोर्ट की कोशिश की ओर जरूरी कदम होगा.
सरकारी नौकरी में प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट इस बात का फैसला कर सकती है कि साल 2006 एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले में constitutional बेंच के दिए हुए फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है या नहीं.
नागराज मामले में पांच जजों की ही एक संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC-ST वर्गों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है. लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा. जिसके लिए के लिए कुछ शर्तें लगाई थीं.
सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल चार्जशीट के आधार पर चुनावी उम्मीदवारों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग के सामने रखें. साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इस मामले में कानून बनाने का काम करे.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हर दागी उम्मीदवार को नॉमिनेशन करने के बाद अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी कम से कम तीन बार अखबारों और टीवी पर देनी होगी. साथ ही उसे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी.
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महाराजगंज जिला सेशन कोर्ट ने 19 साल पुराने हत्या के मामले में नोटिस जारी किया है. और उन्हें एक हफ्ते के अंदर जवाब भी देने को कहा गया है.
हत्या का ये मामला फरवरी 1999 का है, जब महाराजगंज में एक जमीन पर कब्रिस्तान और तालाब को लेकर विवाद उठा था. इस विवाद में समाजवादी पार्टी नेता तलत अजीज और नए चुने गए सांसद योगी आदित्यनाथ दो अलग-अलग पक्षों से आमने-सामने थे. इसी विवाद में गोली चली और तलत अजीज के सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई.
तलत ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने CBCID जांच कराई थी. हालांकि जांच में सबूतों की कमी के चलते सेशन कोर्ट ने केस बंद कर दिया था, लेकिन हाल में ही तलत अजीज ने हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दाखिल की. इस पर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट से दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है.
एशिया कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया सुपर चार का मैच टाई रहा. टीम इंडिया आखिरी बॉल में 1 रन बनाने से चूक गई.
अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद शहजाद की 124 और मोहम्मद नबी की 64 रनों की पारी के दम पर भारत के सामने 253 रनों का लक्ष्य रखा था. भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी, और भारत के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. लेकिन, आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए राशिद खान ने सिर्फ 6 रन ही दिए और जडेजा का विकेट हासिल कर भारतीय पारी को 252 रनों पर समेट दिया और मैच टाई हो गया. हालांकि टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 के फाइनल में जगह बना ली है.
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Published: 26 Sep 2018,08:07 AM IST