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बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले में जमानत दे दी है. अब इस पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को है. कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी 7 मई की सुबह बेंगलुरु पहुंचे, जहां उनका मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार ने स्वागत किया. इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक नारेबाजी करने से बचें.
इस मामले में पेश होने के बाद अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो की राज्य कांग्रेस प्रमुख हैं, दोनों को 1 जून को जमानत दे दी थी. न्यायाधीश के एन एस शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को अनिवार्य रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी को जमानत मिली है.
यह मानहानि का मुकदमा बीजेपी एमएलसी(MLC) और महासचिव केशव प्रसाद द्वारा दायर किया गया था. बता दें कि यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव का है, जब बीजेपी ने कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं पर बीजेपी के विरोध में "झूठे" और "भ्रामक" विज्ञापन लगाने का आरोप लगाया था.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करवाया था. इन विज्ञापनों में कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार पर सभी परियोजनाओं में 40 फीसद कमीशन खाने का आरोप लगाया था.
राहुल गांधी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया था.
जिसके बाद कर्नाटक बीजेपी ने राहुल गांधी पर "पे सीएम" अभियान शुरू करके पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया. बता दें कि कांग्रेस ने मई 2023 में कर्नाटक चुनावों से पहले विभिन्न सरकारी नौकरियों के भुगतान के लिए आवश्यक रिश्वत का "रेट कार्ड" जारी किया था.
मामले में 1 जून को कर्नाटक की लोक अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी.
इससे पहले एक और मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि अस्वस्थ होने की वजह से राहुल पेश नहीं हो सकेंगे. अमित शाह के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी करने की वजह से एक बीजेपी नेता ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
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