Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Rahul Gandhi की सांसदी रद्द, इन 12 नेताओं को जेल के बाद पद छोड़ना पड़ा | Photos

Rahul Gandhi की सांसदी रद्द, इन 12 नेताओं को जेल के बाद पद छोड़ना पड़ा | Photos

राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली है

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>Rahul Gandhi की सांसदी रद्द, इन 12 नेताओं को जेल के बाद पद छोड़ना पड़ा | Photos</p></div>
i

Rahul Gandhi की सांसदी रद्द, इन 12 नेताओं को जेल के बाद पद छोड़ना पड़ा | Photos

फोटोः PTI

advertisement

Rahul Gandhi defamation case: सूरत के एक कोर्ट द्वारा आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गयी है. यह 10 जुलाई, 2013 के एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार है, जिसने अपने पिछले फैसले को नकार दिया था, जिसमें दोषी सांसदों, विधायकों, एमएलसी को अपनी सीट तंतक बरकरार रखने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि वे भारत के सुप्रीम कोर्ट तक सभी न्यायिक उपायों का इस्तेमाल नहीं कर लेते थे. इनसे पहले भी लालू यादव (Lalu Yadav), जयललिता (Jayalalita) और आजम खान जैसे कई बड़े नेताओं की सदस्यता जा चुकी है. यहां जानते हैं कि किस मामले में उन्हें दोषी पाया गया था.

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 2013 में चारा घोटाले में लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इस दौरान लालू यादव को 5 साल जेल और 6 साल चुनाव न लड़ने का आदेश था. 

(Photo PTI)

तमिलनाडू सीएम रह चुकी जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था. जिस वजह से उनसे विधानसभा की सदस्यता छीन ली गई थी.

(Photo PTI)

बीजेपी के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जिस वजह से 2019 से ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

(Photo PTI)

समाजवादी पार्टी के सदस्य आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया गया था. जिसमें उन्हें तीन साल की सजा हुई. उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.

(Photo PTI)

कांग्रेस के नेता मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में दस साल की सजा होने के उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया.

(Photo PTI)

समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अबदुल्ला आजम खान को 15 साल पहले हरिद्वार हाइवे पर जाम करने के एक मामले में दो साल की सजा हुई. इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई.

(फोटो: क्विंट हिंदी)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

RJD विधायक अनिल सहनी को एलटीसी घोटाले के कारण तीन साल तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है. घोटाले के कारण उनसे विधानसभा सदस्यता भी छीन ली गई.

(Photo PTI)

कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा हुई. जिस कारण उन्हें राज्यसभा और एपिडा चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा.

(Photo PTI)

JDU के सदस्य अनंत सिंह के घर में एके 47 और हैंड ग्रेनेड पाए जाने की वजह से 10 साल की सजा हुई. और उनकी विधानसभा सदस्यता भी ख्तम हो गई.

(Photo PTI)

समाजवादी पार्टी के सांसद मित्रसेन यादव को धोखाधड़ी के एक मामले में सात साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई.

(फोटो - @mitrasenyadavfzd / Facebook)

बीजेपी विधायक अशोक चंदेल को 2019 में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी जिस वजह से उनकी सदस्यता रद्द करदी गई थी.

(फोटो- ट्विटर)

कांग्रेस विधायक ममता देवी को 2016 के हिंसा मामले में 5 साल की सजा हुई और जिस वजह उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई.

(फोटो - Jharkhand Congress Youth / Facebook)

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT