Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019राजस्थान: व्यक्ति को पीटा, पाकिस्तान जाने को बोला, अजमेर में 5 के खिलाफ केस दर्ज

राजस्थान: व्यक्ति को पीटा, पाकिस्तान जाने को बोला, अजमेर में 5 के खिलाफ केस दर्ज

पीड़ित अजमेर के एक इलाके में भीख मांगने गया था

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>पीड़ित अजमेर के एक इलाके में भीख मांगने गया था</p></div>
i

पीड़ित अजमेर के एक इलाके में भीख मांगने गया था

(Screenshot: Twitter/Hussain Haidry)

advertisement

राजस्थान (Rajasthan) पुलिस ने 24 अगस्त को पांच लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति को पीटने और उसे 'पाकिस्तान जाने' के लिए कहने के आरोप में केस दर्ज किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मामला अजमेर के रामगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है.

पांचों आरोपियों पर पहले CrPC के सेक्शन 151 (संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी) के तहत पकड़ा गया था. अब उन पर IPC के सेक्शन 153 (धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने), 295 A (धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचाने का गलत इरादा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 341 (गलत तरह से रोकना) के तहत केस दर्ज हुआ है.

पीड़ित भिखारी के साथ संभावित रूप से संबंधित दो नाबालिगों को भी एक व्यक्ति वीडियो में पीटता हुआ दिखता है. भिखारी अजमेर के एक इलाके में भीख मांगने गया है.

एक व्यक्ति पीड़ित को मारते हुए देखा जा सकता है और वो कहता है, "पाकिस्तान चले जाओ. वहां तुम्हे भीख मिलेगी. यहां कुछ नहीं मिलेगा." व्यक्ति पीड़ित को कई बार थप्पड़ मारता है और लात मारने की भी कोशिश करता है.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अभी तक क्या जांच हुई?

अजमेर पुलिस ने 23 अगस्त को एक बयान में कहा, "21 अगस्त की शाम एक वीडियो सामने आई, जिसमें एक भिखारी और उसके कुछ साथियों को कई लोगों द्वारा पीटे जाने की जानकारी मिली. जब घटना को देखा गया तो पता चला कि ये रामगंज के सुभाष नगर इलाके में हुई थी."

पुलिस ने कहा, "पता चला है कि पीटे गए लोग यूपी के रहने वाले हैं. उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं कराया. जानकारी मिली कि ललित शर्मा और उनके साथियों ने हमला किया था. IPC सेक्शन 151 के तहत ललित समेत पांच लोग गिरफ्तार किए गए."

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) शशि कांत शर्मा ने अजमेर पुलिस को इस मामले को देखने का निर्देश दिया था.

एक दिन की हिरासत के बाद पांचों आरोपियों को छोड़ा गया. लेकिन उन्हें रिहा करने से पहले पांचों के खिलाफ CrpC के सेक्शन 108 के तहत कार्रवाई हुई. क्योंकि अब आरोपियों पर IPC के चार सेक्शन के तहत आरोप लगे हैं और वो गैर-जमानती हैं तो उनके दोबारा गिरफ्तार होने की संभावना है.

पुलिस का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति को अभी तक खोजा नहीं जा सका है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT