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राजस्थान (Rajasthan) विधानसभा ने गुरुवार, 20 जुलाई को राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 पारित किया, जो मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर शवों के साथ बैठने पर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाता है. बिल में कहा गया है कि ऐसे कृत्य अपराध बन जाएंगे और पांच साल तक कैद की सजा हो सकती है. इस बिल में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक मृत व्यक्ति को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार हो.
यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब परिवार के सदस्यों द्वारा शवों के साथ विरोध प्रदर्शन के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है.
इस बिल को विस्तार से समझने के लिए हमने इसे चार भागों में बांटा है.
शव के अधिकार: विधेयक के अनुसार, प्रत्येक मृत व्यक्ति को अपने समुदाय या धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार जितना जल्दी होगा सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार का अधिकार होगा. इसमें कहा गया है कि मृतक के परिवार के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्कार जल्द से जल्द किया जाए, जब तक कि निकटतम रिश्तेदार का आगमन न हो, या अन्य "असाधारण कारण" न हों.
शव पर किसका हक : बिल के अनुसार, यदि मृत व्यक्ति का परिवार शव के साथ विरोध प्रदर्शन करता है तो जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है. इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में, प्रशासन के पास "शव को जब्त करने" और अंतिम संस्कार करने का कानूनी अधिकार है, जिससे लंबे समय तक सार्वजनिक प्रदर्शन को रोका जा सके.
नए बिल में निर्धारित अपराध एवं सजा के अनुसार, यदि परिवार का कोई भी सदस्य धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार शव को अपने कब्जे में नहीं लेता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों.
लावारिस शवों का भंडारण: लावारिस शव के मामले में, अस्पताल प्रशासन को इसे "शव को किसी भी क्षय या क्षति से बचाने के लिए डीप फ्रीजर में सुरक्षित परिस्थितियों में" संग्रहीत करना चाहिए.
जुर्माना: बिल अलग-अलग अपराधों के लिए छह महीने, एक साल, दो साल और पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान करता है, जैसे किसी शव को कब्जे में लेने से इनकार करना, परिवार के किसी सदस्य या परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शव के साथ प्रदर्शन करना और ऐसे प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों के लिए सहमति देना.
यह बिल शवों के साथ विरोध प्रदर्शन के मामलों में चिंताजनक वृद्धि के जवाब में आया है. विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, ''किसी शव को सात-आठ दिन तक रखना और नौकरी या पैसा मांगना लोगों की आदत बनती जा रही है.''
धारीवाल के अनुसार, पिछली बीजेपी सरकार (2014-2018) के दौरान, 82 ऐसे मामले दर्ज किए गए और 30 पुलिस मामले दर्ज किए गए. मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार (2019-2023) के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 306 मामलों तक पहुंच गई है.
धारीवाल ने कहा, ''अब तक ऐसा कोई अधिनियम नहीं था और किसी अन्य अधिनियम के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था.''
राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लावारिस शवों के डेटा के रखरखाव और संरक्षण के लिए है.
बिल में कहा गया है कि लावारिस शव की आनुवंशिक डेटा जानकारी डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए और सावधानी से सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि लावारिस शवों की पहचान का पता लगाने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है.
अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लावारिस शवों के आनुवंशिक डेटा और जैविक नमूनों को संग्रहीत करने के लिए एक डेटा बैंक स्थापित करने की भी योजना बना रही है.
विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने विधेयक की तुलना आपातकाल के दौरान भारत रक्षा अधिनियम (DRI) और आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम ( MISA) से की और कहा, “हमारी संस्कृति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों के शव के साथ तब तक विरोध नहीं करता जब तक कि पूर्ण अन्याय या अत्याचार न हुआ हो. आप भावनाओं से खेल रहे हैं. इस कानून से कोई नहीं डरेगा और हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं.
एक ट्वीट में, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि "राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंतिम संस्कार" का समय आ गया है.
अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, "अब राजस्थान में जनता की हक की लड़ाई को कुचलने के लिए क्रूर कानून बनाये जा रहे हैं. अगर न्याय के लिए किसी ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया तो उसे 2 साल की जेल होगी, अगर नेता शामिल हुए तो 5 साल की जेल होगी. अगर शव लेने से परिजन इनकार करते हैं और एक साल की जेल होगी."
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