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बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में छह महीने की सजा सुनाई. इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत भी दे दी.
कोर्ट ने राजपाल यादव को कर्ज न चुकाने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया था और 23 अप्रैल को सजा सुनाने का ऐलान किया था.
बता दें, राजपाल और उनकी पत्नी पर कर्ज न चुकाने से जुड़े कुल सात मामले चल रहे हैं. इन हर एक मामले के लिए कोर्ट ने एक्टर पर 1.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. अगर 6 महीने के भीतर वो जुर्माने की रकम नहीं भरते हैं, तो उनकी सजा की अवधि और बढ़ाई जा सकती है.
साल 2010 में राजपाल यादव ने फिल्म ‘अता पता लापता’ का निर्माण किया था. इस फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था. ब्याज समेत उन्हें कुल आठ करोड़ रुपये चुकाने थे.
रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव लोन का पैसा चुकाने में नाकाम रहे. इसके बाद उनका एग्रीमेंट तीन बार रिन्यू भी हो चुका है.
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