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अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के गठन का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर कर सकता है. इसके साथ ही मंत्रालय मस्जिद के लिए जमीन देने की पेशकश पर भी फैसला ले सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले का निपटारा करते हुए राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया था. कोर्ट ने इसके लिए ट्रस्ट के गठन और मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन तीन महीने के भीतर होना चाहिए.
एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ट्रस्ट का गठन और मस्जिद के लिए पांच एकड़ का प्लॉट देने की पेशकश जल्द ही की जाएगी, एक हफ्ते में संभव है. अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को तीन प्लॉट की पेशकश की जाएगी जिसमें से वह कोई एक प्लॉट चुन सकेंगे.
अयोध्या से जुड़े सभी मामलों और संबंधित अदालती आदेशों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक टीम लगी हुई है. अधिकारी ने बताया, एडिशनल सेक्रेट्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में तीन अधिकारी काम को संभाले हुए हैं.
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