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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एक वेबसाइट केट्टो डॉट कॉम के माध्यम से सहायता और दान के नाम पर एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग करने के मामले (Rana Ayyub Money Laundering Case) में चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने उन पर आम लोगों को ठगने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने अवैध रूप से आम जनता से धन हासिल किया.
इस चार्जशीट के साथ, अय्यूब के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसकी एक प्रति आईएएनएस को मिली, जहां मामले का विवरण दिया गया है.
आईएएनएस द्वारा एक्सेस किए गए आदेश के अनुसार, "राणा अय्यूब द्वारा केट्टो पर कुल 2,69,44,680/- रुपये का फंड जुटाया गया. ये राशि उनकी बहन/पिता के बैंक खातों में डाली गई. इस राशि में से 72,01,786 रुपये उनके अपने बैंक खाते में, 37,15,072 रुपये उनकी बहन इफ्फत शेख के खाते में और 1,60,27,822 रुपये उनके पिता मोहम्मद अय्यूब वाकिफ के बैंक खाते में डाली गई. बाद में उनकी बहन और पिता के खाते से यह सारा पैसा उनके अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया गया."
इसमें कहा गया, "अय्यूब ने राहत कार्यो पर खर्च का दावा करने के लिए कुछ संस्थाओं के नाम पर नकली बिल तैयार किए थे. हवाई यात्रा के लिए किए गए खर्च को राहत कार्य के खर्च के रूप में दावा किया गया था."
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि दान के नाम पर धन पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से जुटाया गया था और धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए धन जुटाया गया.
ईडी अधिकारी ने कहा कि अय्यूब ने कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया. उन्होंने कथित तौर पर अपने निजी खर्चों के लिए धन को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया.
बता दें कि राणा आयूब के खिलाफ गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में इस संबंध में 7 सितंबर 2021 को IT एक्ट और काला धन अधिनियम में एक FIR हुई थी. इसी FIR को आधार बनाते हुए ED ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. फंडरेजर खाते में शेष बचे 1.77 करोड़ रुपयों को ईडी 4 फरवरी 2022 को ही PMLA एक्ट में अटैच कर चुकी है.
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