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ऋचा भारती को अब अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में 5 कुरान बांटने नहीं बांटने पड़ेंगे. रांची कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया है. सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के मामले में रांची की कोर्ट ने 19 साल की ऋचा भारती को एक शर्त के साथ जमानत दी थी. कोर्ट ने शर्त रखी थी कि ऋचा को अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में 5 कुरान बांटने होंगे. कोर्ट की जमानत की इस शर्त पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था.
अब कोर्ट ने जमानत के साथ 5 कुरान बांटने की शर्त को अपने आदेश में संशोधित कर दिया है. कोर्ट के इस शर्त के खिलाफ ऋचा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी. साथ ही कोर्ट के इस फैसले का स्थानीय बार एसोसिएशन भी विरोध कर रहे थे.
आरोपी ऋचा भारती को ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने जमानत देते हुए कहा था कि उसे सदर अंजुमन इस्लामिया कमिटी को 1 कुरान और 4 कुरान लाइब्रेरी और स्कूल-कॉलेज में बांटने होंगे. 15 दिन के अंदर आरोपी को बांटे गए कुरान की रिसिप्ट भी देनी होंगी.
ऋचा ने फेसबुक पर धर्मविशेष के लिए आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था. इसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी. शनिवार रात को उनकी जमानत हुई थी. इसके बाद ऋचा भारती ट्विटर पर एक नंबर पर ट्रेंड करने लगी थी. अलग-अलग यूजर्स उनके समर्थन में और कुछ कोर्ट के समर्थन में ट्वीट करने लगे थे.
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