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बलात्कार और हत्या के दोषी राम रहीम (Ram Rahim) हरियाणा (Haryana) में 20 साल की सजा काट रहा है. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) एक बार फिर जेल से बाहर होगा. शुक्रवार, 19 जनवरी को हरियाणा सरकार ने राम रहीम को एक बार फिर से 50 दिन की पैरोल दी है. बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है. जानकारी के अनुसार पैरोल के बाद वह उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने डेरे में रहेगा.
अभी हाल में ही पिछले साल वह अपनी फरलो के दौरान बाहर था. राम रहीम को हरियाणा सरकार ने नवंबर में 21 दिन की फरलो दी थी. इस समय वह यूपी के बागपत के आश्रम में रहा था. जेल से बाहर रहने के बाद अभी 29 दिन पहले ही वह वापस जेल में आया था. कुल मिलाकर पत्रकार हत्याकांड और रेप का दोषी राम रहीम अब तक 9 बार जेल से बाहर आ चुका है.
हरियाणा जेल नियमों के अनुसार किसी भी कैदी को साल में 70 दिन की छुट्टी मिल सकती है. राम रहीम डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी करार दिया था. जिसके बाद से ही वह उम्रकैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पहली बार एक दिन की रिहाई साल 2020 में मिली थी. उसके बाद अब वह 9वीं बार जेल से बाहर आ रहा है:
पहली बार: अक्टूबर 2020 में एक दिन के लिए पैरोल मिली थी.
दूसरी बार: मई 2021 में फिर एक दिन की पैरोल पर बाहर आया था.
तीसरी बार: फरवरी 2022 में 21 दिन जेल से बाहर रहा था.
चौथी बार: जून 2022 में 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था.
पांचवी बार: अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल पर वह बाहर आया था.
छठी बार: जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल पर बाहर निकला था.
सातवीं बार: जुलाई 2023 में फिर 30 दिन की पैरोल मिली थी.
आठवीं बार: नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो पर बाहर रहा था.
और अब एक बार फिर उसे 50 दिन की पैरोल मिली है. पिछले साल वह 3 बार जेल से बाहर था. हरियाणा सरकार ने पिछले साल उसे 2 बार पैरोल और एक बार फरलो दी थी. 2017 से जेल में बंद राम रहीम को अब तक 184 दिनों की पैरोल और फरलो दी गई है.
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