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यूपी में राशन कार्ड के सरेंडर को लेकर सरकार ने साफ किया है प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के संबध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए राज्य के खाद्द आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया थी जो समय-समय पर होती थी
उन्होंने कहा, "राशन कार्ड सरेंडर करने और नई पात्रता शर्तों के संबंध में निराधार प्रचार हो रहा है. सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्दुक कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है
विभाग पात्र कार्डधारकों को उनकी पात्रता के अनुसार हमेशा नए राशन कार्ड जारी करता है और 1 अप्रैल, 2020 से अब तक विभाग द्वारा राज्य में पात्र लाभार्थियों को कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं
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