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नोटबंदी के चलते हो रही परेशानी के बीच RBI ने कर्जदारों को एक बड़ी राहत दी है. सोमवार को आरबीआई ने घर, कार, खेती या किसी दूसरे काम को लेकर लिए गए लोन चुकाने के लिए 60 अतिरिक्त दिन का समय देने का ऐलान किया है.
1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जिन लोगों के लोन ईएमआई न चुकाने से एनपीए घोषित हो रहे है, उनके पास अब करीब दो अतिरिक्त महीनों का समय है. इन दो महीनों के भीतर कर्जदार अपना लोन चुकता कर सकते है.
आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि ये दो महीने की अतिरिक्त छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी स्वीकृत राशि 1 करोड़ रुपए या उससे कम है.
आरबीआई का यह नया नियम किसी भी बैंक और एनबीएफसी के 1 करोड़ रुपए से कम के लोन पर लागू होगा. अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी, प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या ऑटो लोन फाइनेंस कंपनियों से लोन ले रखा है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
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