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500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगने के बाद सभी तरफ लोग परेशान हैं. बैंकों में पैसे जमा करने या निकालने वालों की भीड़ तो है ही, साथ ही ऐसे लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है, जो अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए ही बैंक पहुंच रहे हैं. ऐसे कई सवाल हैं, जो सबके दिमाग में आ रहे हैं. आइऐ हम देंगे आपको ऐसे सवालों को जवाब :
सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है. ऐसे लोगों के दिमाग में सवाल है कि उनका नोट कैसे बदला जाएगा. ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. बैंकों में एक फॉर्म (फॉर्म की तस्वीर नीचे देखें) भरकर आप अपने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बदल सकते हैं. लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपने साथ एक ऑरिजनल आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड) ले जाना होगा. इसके बगैर आपका नोट नहीं बदला जाएगा.
यदि आप बैंक से पैसा निकलने नहीं बल्कि जमा करने जा रहे हैं तो अपने साथ एक आई डी प्रूफ जरूर ले जाएं, लेकिन अगर आपकी रकम 50000 रुपये से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड ले जाना जरूरी है. पैन कार्ड न होने पर आपकी 50000 रुपये से ज्यादा की रकम बैंक में जमा नहीं होगी. यह जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी, हालांकि सरकार ने 2.5 लाख रुपये तक की रकम पर फिलहाल नरमी बरती है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि एटीएम पर लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि एटीएम खाली न हों. हालांकि वित्त मंत्री का यह बयान अभी प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है. एक आंकलन है कि आम तौर पर एक एटीएम में 15-20 लाख (500 और 1000 रुपये के नोट सहित) रुपये होते थे, लेकिन अब नए नोट आने तक सिर्फ 100 रुपये के नोट ही होंगे. ऐसे में एक एटीएम में सिर्फ 4 लाख रुपये ही डाले जा सकेंगे. जो जल्द ही खत्म भी हो जाएंगे. जब एटीएम में 15-20 लाख रुपये होते थे, उस समय एटीएम में दिन में दो बार पैसे डालने पड़ते थे. अब चूंकि 4 लाख रुपये ही होंगे तो ऐसे में कम से कम 6 बार एटीएम में पैसा डालना होगा.
यदि आप पुरानी करेंसी (1000 या 500 के पुराने नोट) के साथ नया सेविंग अकाउंट खोलने या फिक्सड डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं तो यहां भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी. आप अपने पुराने अकाउंट में तो पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन पुरानी करेंसी से नया अकाउंट चालू नहीं कर सकते हैं.
खाते में जमा की जाने वाली रकम का मेल अगर पहले से घोषित आमदनी से नहीं हुआ तो टैक्स के अलावा 200 फीसदी के दर से जुर्माना लगाया जाएगा. टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जमा की गई रकम से आपकी घोषित आमदनी की तुलना करेगा, यदि इसमें कोई अंतर पाया गया तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा.
यदि आप 'कितने' पैसे निकाले? के सवाल पर परेशान हैं तो आपको यह समझना होगा कि यदि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो आप एक दिन में अधिकतम 10000 रुपये ही निकाल सकते हैं, लेकिन यह सीमा एक हफ्ते के लिए 20000 रुपये ही है. (यदि आपने हफ्ते के पहले दो दिन में ही 10-10 हजार करके 20 हजार रुपये निकाल लिए तो आप उस हफ्ते में कोई और विड्रॉल नहीं कर सकते हैं) वहीं यदि आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आप सिर्फ 2000 रुपये प्रतिदिन ही निकाल सकते हैं, लेकिन एसबीआई की एमडी ने बताया कि स्टेट बैंक के एटीएम से एक दिन में 4 हजार रुपये निकालने की छूट होगी.
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