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टॉपर्स घोटाले में आरोपी रूबी राय को राहत, कोर्ट ने जमानत दी

बिहार में रूबी राय को टॉपर्स घोटाला मामले में जमानत दे दी गई है. बहुचर्चित घोटाले में उनकी गिरफ्तार हुई थी.

आईएएनएस
भारत
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सौरभ श्रेष्ठ और रूबी राय (फोटो: The Quint)
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सौरभ श्रेष्ठ और रूबी राय (फोटो: The Quint)
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बिहार के चर्चित टॉपर्स घोटाला मामले में गिरफ्तार रूबी राय को पटना की एक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी है.

पटना जुवेनाइल कोर्ट ने सभी बिंदुओं की जांच कर ये फैसला सुनाया. रूबी राय को 12वीं की परीक्षा में घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वह जांच परीक्षा में शामिल होने पटना स्थित समिति के ऑफिस पहुंची थीं.

पहले रूबी राय को पटना के बेऊर जेल में रखा गया था. बाद में प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए नाबालिग करार दिया और बाल सुधार गृह में रखने का आदेश दिया गया.

मीडिया में मामला आने से उजागर हुआ घोटाला

12वीं में आर्ट्स की टॉपर रूबी राय और विज्ञान में टॉपर रहे सौरव श्रेष्ठ उस वक्त लोगों की नजरों में आए, जब एक रिपोर्टर के बेहद आसान सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए. रूबी राय ने तो पॉलिटिकल साइंस को ‘प्रोडिकल साइंस’ तक कह डाला.

टीवी चैनलों पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बीएसईबी ने विशेष टीम गठित कर जांच के आदेश दिए. इस मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्‍वर सिंह, उनकी पत्नी और बिहार में सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) की पूर्व विधायक उषा सिन्हा, बीएसईबी के पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा, वैशाली के बिशुन राय कॉलेज के प्राचार्य बच्चा राय सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.


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