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सुब्रत रॉय को 30 सितंबर तक राहत, नहीं जाना पड़ेगा वापस जेल

कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए सुब्रत रॉय को 30 सितंबर तक का वक्त दिया है. अब सुनवाई 28 सितंबर को

द क्विंट
भारत
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 सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय. (फोटो: PTI)
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सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय. (फोटो: PTI)
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शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट से सहारा सुप्रीमो के लिए राहत भरी खबर आई. दिन में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को वापस जेल जाने के निर्देश दिए थे और उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. लेकिन फिर सहारा सुप्रीमो के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से माफी मांगते हुए फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की थी.

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय की पेरोल 30 सितंबर तक बढ़ाई जाती है और 28 सितंबर को परोल पर फिर से सुनवाई की जाएगी. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को पैरोल अवधि 23 सितंबर तक बढ़ा दी थी. उन्हें उनकी मां के देहांत के बाद मानवीय आधार पर पेरोल पर रिहा किया गया था.

कहां से आए 25000 करोड़?

सहारा प्रमुख सुब्रत राय पर सेबी की तरफ से दायर किए गए मामले में जनता की भारी रकम अपने पास रखने के आरोप हैं. हालांकि पूछताछ में वह यह नहीं बता पाए थे कि किन लोगों ने यह रकम उनके पास जमा कराई थी. हालांकि सहारा ने अपने निवेशकों के बारे में कोर्ट और सेबी को जानकारी दी थी, लेकिन सेबी ने उसे काफी नहीं बताया.

बेच चुके हैं कई होटल

अदालत ने सहारा के वकीलों से कहा था कि वह यह खुलासा करें कि 25000 करोड़ रुपये उन्होंने कहां से जुटाए हैं. कोर्ट ने सहारा से निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए कहा है. सहारा रकम जुटाने के लिए कई होटल भी बेच चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है.

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Published: 23 Sep 2016,11:24 AM IST

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