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सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को उन्नाव रेप पीड़िता के 'सड़क हादसे' मामले में सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते का समय और दे दिया है. हालांकि सीबीआई ने रेप पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए कोर्ट से 4 हफ्ते का समय और मांगा था. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है, जिसकी हालत अभी गंभीर है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की है. इससे पहले कोर्ट ने 2 अगस्त को CBI को इस मामले की जांच 7 दिनों में पूरी करने के लिए कहा था. हालांकि तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच एजेंसी विशेष परिस्थितियों में 7 और दिन का वक्त ले सकती है.
पिछले हफ्ते दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) लाई गई रेप पीड़िता की स्थिति भी नाजुक है और उसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है.
ADG लखनऊ जोन राजीव कृष्णा ने 29 जुलाई को बताया था- कार (जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता थी) और ट्रक की टक्कर आमने-सामने से हुई. उन्होंने कहा कि यह घटना 28 जुलाई को दोपहर 1 बजे के करीब हुई. ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया है कि उस वक्त तेज बारिश हो रही थी और रोड पर डिवाइडर नहीं था. राजीव कृष्णा ने बताया कि ट्रक रायबरेली से फतेहपुर जा रहा था और कार उन्नाव से रायबरेली की तरफ जा रही थी. हालांकि उन्होंने कहा था कि इन बातों की जांच चल रही है. दूसरी तरफ उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार ने इस ‘सड़क हादसे’ को साजिश बताया है.
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