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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तय करने और स्कूल में बच्चों की सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस बनाने को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने बोर्ड से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
कोर्ट ने ये नोटिस गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है. इसमें इस तरह की घटनाओं के मामले में स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तय करने और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाने की अर्जी पर सीबीएसई से जवाब मांगा गया है.
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टाॅयलेट में अपने बेटे की क्रूर हत्या की जांच सीबीआई से कराने की पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि ये याचिका सिर्फ संबंधित स्कूल तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसका असर देश के सभी स्कूलों पर पड़ेगा.
बच्चे के पिता वरुण चन्द्र ठाकुर ने वकील सुशील टेकरीवाल के जरिए दायर याचिका में कहा है कि इस बारे में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शीर्ष अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराई जानी चाहिए.
बता दें कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टाॅयलेट में 8 सितंबर को बच्चे का गला रेता हुआ शव मिला था. स्कूल के कंडक्टरों में से एक अशोक कुमार को इस सिलसिले में उसी दिन गिरफ्तार किया गया था. कुमार ने कथित तौर पर बच्चे से दुष्कर्म करना चाहा और इसी दौरान उसकी हत्या कर दी.
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