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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (रिटायर्ड) एके पटनायक को वकील उत्सव बैंस के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. उत्सव बैंस ने दावा किया था कि सीजेआई रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न के मामले में फंसाने की बड़ी साजिश हो रही है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि वह बैंस के दावे की तह तक जाएगा. जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरिमन और जस्टिस दीपक गुप्ता की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा था कि अगर फिक्सर अपना काम और न्यायपालिका के साथ हेराफेरी करते रहे, जैसा कि दावा किया गया है, तो न तो यह संस्था और न ही हममें से कोई बचेगा.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति में जस्टिस इंदू मल्होत्रा को भी शामिल किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (रिटायर्ड) एके पटनायक को वकील उत्सव बैंस के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. उत्सव बैंस ने दावा किया था कि सीजेआई रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न के मामले में फंसाने की बड़ी साजिश हो रही है.
कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर, आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस जांच में जस्टिस (रिटायर्ड) एके पटनायक का सहयोग करने के लिए कहा है. जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में CJI से जुड़े मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे तक टल गई है. सुनवाई के फिर से शुरू होने के बाद जज अगला आदेश देंगे.
जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस इंस्टिट्यूशन के साथ पिछले 3-4 सालों में बर्ताव हुआ है, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि हमको अमीर और ताकतवर लोगों को बताना होगा कि वे सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकते.
कोर्ट ने वकील उत्सव बैंस को एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. बैंस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़ी साजिश के बारे में और ज्यादा सामग्री होने का दावा किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने वकील उत्सव बैंस से कहा कि वह अपने तर्कों की पुष्टि करें कि सुप्रीम कोर्ट के तीन पूर्व कर्मचारी कुछ प्रभावशाली पैरवी करने वालों की मदद से CJI पर आरोप लगाने के लिए आए. सुप्रीम कोर्ट ने उत्सव बैंस से कल सुबह 10.30 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा है.
बैंस ने कहा- जस्टिस नरीमन ने कहा कि वह मुझे बाहर निकाल देंगे. मैं खुद बाहर चला जाना चाहूंगा.
जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा- आप युवा हैं. चीजों को अपने दिल पर मत लो. उनका यह मतलब नहीं था कि वह तुम्हें बाहर निकाल देंगे. वह अपने गुस्सा जाहिर कर रहे थे.
बैंस ने कहा, 'मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहा है.'
जस्टिस नरीमन ने बैंस से कहा, 'किसी ने आपकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया.'
बैंस ने कहा- अटॉर्नी जनरल मुझ पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इस पर जस्टिस नरीमन ने बैंस से कहा, 'आपको उन पर संदेह करने का कोई अधिकार नहीं है. वह बार के सबसे सम्मानित सदस्य हैं. हम सभी उन्हें देख रहे हैं. अगर आप संदेह करते हैं, तो हम आपको बाहर निकाल देंगे.’
"हम केवल इस बारे में चिंतित हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह का एफिडेविट कैसे दायर कर सकता है लेकिन सबूत नहीं देता है. मैं वाकई में समझ नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है?”
'हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एफिडेविट झूठा है. लेकिन इस एफिडेविट की भी जांच होनी चाहिए.'
'हम हलफनामे की सत्यता जानना चाहते हैं. अगर वह कह रहा है कि साजिश हैं, तो हम मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं. यह हमारे सामने एक गंभीर मुद्दा है. हम इसमें जांच और पूछताछ करने जा रहे हैं. अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बरकरार नहीं रह पाएगा.'
जस्टिस मिश्रा ने कहा, 'अगर इस तरह के एफिडेविट आ रहे हैं, तो क्या हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए? अगर इस एफिडेविट पर संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा.'
"हमारा कॉमन लक्ष्य है. मेरे पूरे करियर के दौरान हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा है. यौन उत्पीड़न या कॉर्पोरेट हस्तक्षेप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा."
इंदिरा जय सिंह ने कहा कि पूर्व कर्मचारी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए.
जस्टिस बोबडे ने बताया कि उन्होंने उस महिला को नोटिस जारी कर दिया है, जिसने सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए जजों को पत्र लिखे थे.
जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि उत्सव बैंस को पुलिस सुरक्षा मिलनी जारी रहनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की एक महिला कर्मचारी ने सीजेआई के खिलाफ 19 अप्रैल को लगाए आरोपों में कहा था कि सीजेआई ने पहले उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, फिर उन्हें नौकरी से बर्खास्त करवा दिया.
सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही बुधवार शाम 3 बजे फिर से शुरू होगी. कोर्ट ने कहा, ''कुछ बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला है, जिसका संबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता से है.''
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीआई डायरेक्टर और आईबी चीफ को समन किया है. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इन सभी को वकील उत्सव बैंस की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चर्चा के लिए बुधवार दोपहर 12:30 बजे जजों के चेंबर्स में बुलाया.
इससे पहले तीन जजों की बेंच ने उत्सव बैंस को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनके आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया मांगी थी. बता दें कि बैंस ने सीजेआई के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी को रिप्रजेंट करने और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सीजेआई के खिलाफ दबाव बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच की जिम्मेदारी जस्टिस एसए बोबडे को सौंपी गई है. जस्टिस बोबडे ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजों- जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को शामिल कर एक समिति गठित की है.
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