उपहार कांड: SC ने गोपाल अंसल को सुनाई 1 साल की सजा

AVUT और सीबीआई की पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

अभिनव राव
भारत
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सुप्रीम कोर्ट (फोटोः PTI)
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सुप्रीम कोर्ट (फोटोः PTI)
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20 साल पुराने उपहार कांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई है. उपहार ग्रैंड सिनेमा हॉल के मालिक गोपाल अंसल इसमें से 4 महीने की सजा पहले ही पा चुके हैं और अब उन्हें 6 महीने और जेल में गुजारने होंगे. कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 महीने के भीतर सरेंडर करने को कहा है.

देश की सर्वोच्च अदालत ने एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजेडी (AVUT) और सीबीआई की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के मुताबिक इस कांड के दूसरे दोषी सुशील अंसल अपनी सजा पा चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से AVUT की एन कृष्णामूर्ति खासी नाराज दिखीं, एन कृष्णामूर्ति ने कहा कि वो इस फैसले से बहुत निराश हैं और इस मामले को कोर्ट तक लाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. न्यायपालिका से उनका विश्वास उठ गया है.

गौरतलब है कि दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की आग में झुलसकर मौत हुई थी. देश की राजधानी में हुए इस भीषण हादसे में सिनेमा मालिकों की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई थी. आग सिनेमा हाल के बेसमेंट में रखे जनरेटर से शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे हॉल में फैल गई थी. हॉल के भीतर भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे.

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