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SC का अादेश, तिहाड़ जेल में आम कैदी की तरह रहेंगे शहाबुद्दीन

कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल कराने का आदेश दिया है

द क्विंट
भारत
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पूर्व सांसद शहाबुद्दीन (फोटो: PTI)
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पूर्व सांसद शहाबुद्दीन (फोटो: PTI)
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ी जेल भेजने का आदेश दिया है.

दरअसल, राजदेव रंजन की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. याचिका में कहा गया था कि शहाबुद्दीन के सीवान जेल में रहने से गवाहों को जान का खतरा है. उसके गुर्गे आए दिन गवाहों को धमकाते रहते हैं. ये फैसला शहाबुद्दीन मामले की निष्पक्ष और उचित सुनवाई के लिए उठाया गया है.

कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से शहाबुद्दीन को कोई विशेष सुविधा नहीं देने के आदेश दिए हैं. यानी जेल में शहाबुद्दीन को एक आम कैदी की तरह रखा जाएगा.

क्या है मामला?

राजदेव रंजन सीवान में एक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ थे. उन्हें पिछले साल सीवान जिले के स्टेशन रोड के पास एक बाजार में गोली मार दी गई थी, जब वो रात 9 बजे अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे.

पुलिस इस मामले में पहले ही शहाबुद्दीन के सहयोगी उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है. उपेंद्र को शहाबुद्दीन का शार्पशूटर माना जाता है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

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Published: 15 Feb 2017,11:25 AM IST

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