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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है.
हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि डॉक्टर खान की हिरासत 'गैरकानूनी' थी. कोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर के भाषण में नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने जैसा कोई प्रयास नहीं नजर आया था.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि डॉक्टर खान का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा से निलंबन, पुलिस मामलों का पंजीकरण और NSA के तहत आरोप लगाया गया था.
हालांकि विभागीय जांच में डॉक्टर खान पर लगे आरोपों को बाद में खारिज कर दिया गया था, लेकिन उनका निलंबन रद्द नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर अलीगढ़ में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया और वह मुसीबतों से घिर गए.
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