Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019कफील खान को लेकर इलाहाबाद HC के फैसले में SC का दखल देने से इनकार

कफील खान को लेकर इलाहाबाद HC के फैसले में SC का दखल देने से इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कफील खान के मामले में क्या कहा था? 

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
कफील खान
i
कफील खान
(फोटो: IANS)

advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. डॉक्टर खान पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक कथित भड़काऊ भाषण को लेकर कार्रवाई की गई थी.

हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि डॉक्टर खान की हिरासत 'गैरकानूनी' थी. कोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर के भाषण में नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने जैसा कोई प्रयास नहीं नजर आया था.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि डॉक्टर खान का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा से निलंबन, पुलिस मामलों का पंजीकरण और NSA के तहत आरोप लगाया गया था.

साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर खान को निलंबित कर दिया गया था. सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी.

हालांकि विभागीय जांच में डॉक्टर खान पर लगे आरोपों को बाद में खारिज कर दिया गया था, लेकिन उनका निलंबन रद्द नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर अलीगढ़ में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया और वह मुसीबतों से घिर गए.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 17 Dec 2020,01:06 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT