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महाराष्ट्र में दही-हांडी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा है कि दही-हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी.
याचिकाकर्ता ने कहा था कि बच्चों पर रोक के लिए वह तैयार हैं, लेकिन 20 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर रोक हटाई जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता ने कहा था कि देश-विदेश में दही-हांडी प्रसिद्ध है और पिरामिड की ऊंचाई को लेकर गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में जगह भी मिल चुकी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को महाराष्ट्र में दही-हांडी के मामले में फैसला सुनाया था और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. इसके मुताबिक, इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भाग नहीं लेंगे और दही-हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं रहेगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मामले की अक्टूबर में सुनवाई जारी रखेगा.
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