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आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में पत्रकारों को कामकाज करने पर प्रतिबंधों की याचिका की सुनावई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार महेता ने कहा-
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि-
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच मामले की सुनावई कर रही है, उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनावाई चल रही है. दरअसल, एक वकील की ओर से दायर याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए हटाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार इस तरीके का काम कर देश में मनमानी कर रही है. राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट, कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी सुनवाई करेगा. याचिका में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण समाप्त करने की मांग की गई है. आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया था.
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज दो याचिकाओं पर सुनवाई
कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने बिल और तरीके को असंवैधानिक बताया
अभी भी जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागू
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