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कश्मीर मुद्दे पर विवादित बयान के मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बिहार के बेतिया में देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है. बेतिया सिविल कोर्ट में एक वकील ने इस मामले में याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.
दरअसल वकील, मुराद अली ने फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर पर दिए गए बयान पर यह याचिका दायर की थी. बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया था.
फारूक ने कहा था, ''पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे पाकिस्तान से कोई छीन नहीं सकता.'' उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, वह भारत का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी जंग क्यों न हो जाए, ये नहीं बदलने वाला है.
स्वायतत्ता के सवाल पर अब्दुल्ला ने कहा था कि दोनों ही देशों में कश्मीर की जनता को स्वायत्तता दी जानी चाहिए. फारूक ने कहा कि आजादी की मांग बेमानी है.
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