Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव

यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव

नए बदलाव के मुताबिक, पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी ‘उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जायेगी.’

द क्विंट
भारत
Published:


(फोटो: <b>The Quint</b>/Lijumol Joseph)
i
(फोटो: The Quint/Lijumol Joseph)
null

advertisement

केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी, जिन्होंने कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें मामले की जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव मिलेगी.

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में हाल ही में सेवा नियमावली में बदलाव किए हैं.

क्या हुआ है बदलाव?

नए नियम में कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जांच लंबित रहने तक पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को 90 दिन तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है.

इसमें कहा गया कि पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी ‘उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जायेगी.’ यह छुट्टी पहले से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी के अलावा होगी. 

नियम में कहा गया कि इस मामले में विशेष छुट्टी ऐसे मामले की जांच के लिये गठित आतंरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर दी जाएगी. नए प्रावधान को लागू करने के लिये डीओपीटी ने केंद्रीय लोक सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2017 जारी किया है.

यह भी पढ़ें: ऑफिस में न करें यौन उत्पीड़न का सामना, इन तरीकों से उठाएं आवाज

(इनपुट भाषा से)

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT