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FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई

आरोप है कि उन्होंने गणतंत्र दिवस की रैली के दौरान एक किसान प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत खबर शेयर की. 

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भारत
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लेफ्ट से: सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई
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लेफ्ट से: सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई
(फोटो: ट्विटर)

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आघा, परेश नाथ और अनंत नाथ के मिलकर उनके खिलाफ दर्ज अलग-अलग FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सभी के खिलाफ कई शहरों में FIR दर्ज की गई हैं. आरोप है कि उन्होंने गणतंत्र दिवस की रैली के दौरान एक किसान प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत खबर शेयर की.

थरूर और पत्रकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज की गई है. नोएडा पुलिस ने 28 जनवरी को सांसद और पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि सांसद और पत्रकारों ने 26 जनवरी को गलत खबर शेयर की और 'हिंसा भड़काने' की कोशिश की.

मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ 'अपमानजनक, गलत और भड़काने', जिसमें दिल्ली पुलिस पर एक व्यक्ति की हत्या का झूठा आरोप लगाने वाले ट्वीट पोस्ट करने को लेकर FIR दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश में तीन और FIR दर्ज की गई हैं.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा भड़क गई थी. लाल किले और आईटीओ पर भी काफी हंगामा हुआ था. आईटीओ में ट्रैक्टर पलटने से एक किसान प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी.

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