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डिजिटल न्यूज पर ‘पहरा’, WhatsApp-FB पर भी सख्ती,गाइडलाइन्स का मतलब

केंद्र सरकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी के लिए नई गाइडलाइंस का पूरा ब्योरा

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भारत
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डिजिटल न्यूज पर ‘पहरा’, WhatsApp-FB पर भी सख्ती
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डिजिटल न्यूज पर ‘पहरा’, WhatsApp-FB पर भी सख्ती
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वीडियो एडिटर- कनिष्क दांगी

केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आई है. डिजिटल न्यूज मीडिया को अब टीवी और अखबार दोनों के नियम पर चलना होगा..फिर तीन लेयर निगरानी भी होगी. अब इन गाइडलाइंस से क्या बदलेगा और हम सबको ये कैसे प्रभावित कर सकता है. इसे समझते हैं.

ये जो नई गाइडलाइन हैं वो तीन अलग-अलग सेक्शन को लेकर है.

  • पहला- सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचेट.
  • दूसरा- डिजिटल न्यूज मीडिया जैसे द क्विंट, आजतक डॉट कॉम जैसे प्लेटफॉर्म
  • तीसरा-ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक, अमेजन, एमएक्स प्लेटर जैसे प्लेटफॉर्म..
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अलग-अलग सेक्शन के लिए गाइडलाइंस

डिजिटल न्यूज मीडिया

  • प्रेस काउंसिल,केबल टीवी एक्ट के नियमों का पालन करना होगा.
  • थ्री लेवल शिकायत निवारण सिस्टम बनाना होगा

थ्री लेवल क्या है?

-सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर करेंगे- मतलब कि, शिकायत निवारण अफसर तैनात करना होगा, 15 दिन में सुनवाई करनी होगी

- सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी- एक ऐसी बॉडी जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जज या कोई बेहद प्रतिष्ठित इंसान इसका नेतृत्व करेगा.

- ओवरसाइट मैकेनिज्म- सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाएगी जो ओवरसाइट करेगा. ये जरा पेंच वाला सिस्टम लग रहा है. आखिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के बाद फिर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म की जरूरत क्यों? जाहिर है इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. लोग कह रहे हैं जब मौजूदा कानूनों के तहत ही इतनी रोक टोक है तो फिर और सख्ती से क्या करेंगे?

OTT

  • सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम बनाना होगा
  • 13+, 16+ और वयस्कों के लिए कंटेंट अलग करना होगा
  • पैरेंटल लॉक का इंतजाम करना होगा

सोशल मीडिया

  • शिकायत अधिकारी रखना होगा, जो 14 दिन के अंदर निपटारा करे
  • 24 घंटे में हटानी होगी न्यूडिटी, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट
  • सबसे पहले किसने किया ट्वीट/पोस्ट देनी होगी जानकारी...अब तक वॉट्सऐप फॉर्वड मैसेज को बनाने वाला कौन है ये पता लगाना मुश्किल होता है, इस नियम के बनने से सरकार इसपर नजर रख पाएगी.
  • हर महीने आने वाली शिकायतों की एक रिपोर्ट जारी करनी होगी
  • ट्वीट/पोस्ट हटाने पर यूजर को कारण बताकर सुनवाई करनी होगी

हमें पता नहीं कि कितने हैं डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिशर- जावडेकर

जब इस ऐलान के वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर से पत्रकारों ने पूछा कि डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाते वक्त आपने स्टेकहोल्डर्स यानी डिजिटल न्यूज मीडिया के लोगों से बातचीत या परामर्श लिया?

प्रकाश जावडेकर का इसपर कहना था कि सरकार को ये पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म कितने है, कौन हैं तो कंसल्टेशन करें तो किससे करें. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि अब इन्हीं सब चीजों के लिए तो गाइडलाइन बनाई जा रही है. डिजिटल मीडिया पर रेगुलेशन के लिए तर्क देते हुए प्रकाश जावडेकर कहते हैं कि मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है. लेकिन एवरी फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ये भी कहते नजर आए कि डिजिटिल मीडिया को अफवाह फैलाने का अधिकार नहीं है. सोशल मीडिया रेगुलेशन का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ये भी कहते दिखे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डबल स्टैंडर्ड नहीं करने दिया जाएगा, इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद पुलिस का सपोर्ट कर रहे थे लेकिन दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा में ऐसा नहीं दिखा.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 25 Feb 2021,12:05 AM IST

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