Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-20198 जून से इन नियमों के साथ खुलेंगे मॉल,रेस्टोरेंट,होटल,धार्मिक स्थल

8 जून से इन नियमों के साथ खुलेंगे मॉल,रेस्टोरेंट,होटल,धार्मिक स्थल

सभी जगह फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
(प्रतीकात्मक फोटो : istock) 
i
null
(प्रतीकात्मक फोटो : istock) 

advertisement

केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट आदि 8 जून से फिर से खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (SOPs) जारी किए हैं. ये SOPs केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं.

सभी जगह लागू होंगे ये नियम

  • फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.
  • 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को जरूरी कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा बाकी परिस्थितियों में घर पर ही रहने की सलाह.
  • जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए.
  • थूकना सख्त तौर पर वर्जित होगा.
  • नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोएं (कम से कम 40-60 सेकंड्स तक), तब भी जब हाथ गंदे न दिखें. जहां भी संभव हो एल्कोहॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें (कम से कम 20 सेकेंड्स तक के लिए).

शॉपिंग मॉल्स के लिए SOP

  • मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान अभी बंद ही रहेंगे.
  • एंट्री गेट पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य होगी.
  • चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.
  • हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर एंट्री गेट पर प्रावधान अनिवार्य होगा.
  • बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा.
  • मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके.
  • मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा.
  • मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा.

धार्मिक स्थलों के लिए SOP

  • संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति न दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं.
  • सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
  • मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए, एंट्री के लिए लगी लाइन में कम से कम छह फीट की भौतिक दूरी रखी जानी चाहिए.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

होटल्स के लिए SOP

  • लक्षणमुक्त कर्मचारियों और लोगों को ही एंट्री की अनुमति मिलनी चाहिए और उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए.
  • होटल मालिकों को डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना चाहिए.
  • होटल और आथित्य सेवाओं को आगंतुक की यात्रा और चिकित्सा स्थिति का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करना चाहिए.
  • होटलों में सामान को कमरे में पहुंचाने से पहले संक्रमणमुक्त किया जाना चाहिए.
  • आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होनी चाहिए.
  • गेस्ट के इस्तेमाल के लिए रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर रखा हो. गेस्ट A&D रजिस्टर समेत रिलीवेंट फॉर्म्स भरने से पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज करें.
  • कमरों में सामान को भेजने से पहले उसे डिस्इंफेक्ट किया जाना चाहिए.

रेस्टोरेंट्स के लिए SOP

  • डाइन-इन के बजाए टेकअवेज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. फूड डिलीवरी कमिर्यों को पैकेट ग्राहक के दरवाजे पर छोड़ देना चाहिए. खाने का पैकेट सीधे ग्राहक को न सौंपें.
  • होम डिलीवरी की अनुमति देने से पहले रेस्टोरेंट अथॉरिटीज होम डिलीवरी स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करें.
  • बिना लक्षण वाले स्टाफ को ही अनुमति मिले.
  • बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे. रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी.
  • क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
  • हर बार कस्टमर्स के जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज किया जाए.
  • किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए. नियमित अंतराल पर किचन एरिया को अनिवार्य तौर पर सैनिटाइज किया जाए.
  • एयर-कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑफिस के लिए भी SOP जारी कर कहा है कि COVID-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा

SOP के मुताबिक, अगर किसी ऑफिस में COVID-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की जरूरत नहीं है और सैनिटाइजेशन के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है. अगर COVID-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे. मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और बाकी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 05 Jun 2020,08:46 AM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT