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दुनियाभर की मानवाधिकार संस्थाओं ने स्टेन स्वामी के निधन पर चिंता जाहिर करते हुए उनकी कस्टडी में हुई मौत पर सवाल उठाए थे. अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्टेन स्वामी के निधन पर सरकार का पक्ष रखा है.अरिंदम बागची ने कहा कि- 'फादर स्टेन स्वामी को नेशनल इन्वेस्टिंगेशन एजेंसी ने कानून के तहत गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी. भारत अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है.'
अरिंदम बागची ने कहा कि-
इसके पहले यूनाइटेड नेशन (UN) के ह्यूमन राइट विंग के प्रमुख मिशेल बचलेट और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के मानवाधिकार अधिकारियों ने फादर स्टेन स्वामी के कस्टडी के दौरान हुए निधन पर चिंता जाहिर की थी. इनमें से कुछ का कहना है कि स्टेन स्वामी को 'झूठे' आतंकवाद के आरोपों में जेल में बंद किया गया था. इसके अलावा यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने भी कहा है कि स्वामी पर 'झूठे' आरोप लगाए गए थे.
एल्गार परिषद केस (Elgar Parishad Case) में आरोपी फादर स्टेन स्वामी (Stan Swamy) का 5 जुलाई को निधन हो गया. आदिवासी अधिकारों पर झारखंड में काम करने वाले स्टेन स्वामी के निधन के बाद कई सारे लोग उन्हें याद कर रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने स्वामी के निधन पर शोक व्यक्ति किया.
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Published: 06 Jul 2021,10:37 PM IST