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सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है. थरूर पर अपनी पत्नी सुनंदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है. उन्हें 7 जुलाई को कोर्ट में पेशी के लिए कहा गया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में थरूर को आरोपी बनाने की दलील दी थी.
शशि थरूर ने बयान जारी कर कहा है कि इन आरोपों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे और साथ ही उम्मीद जताई है कि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी. उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ आरोप निरर्थक, निराधार, छवि खराब करने वाले और बदला लेने वाले अभियान का हिस्सा है.
शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा है कि कोई अपराध नहीं किया गया है और सरकारी वकील के आरोप और दलीलें गलत हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट हैं. पाहवा ने कहा कि चार्जशीट की कॉपी हम देख रहे हैं, इससे निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर को एक ईमेल में मरने की इच्छा जताई थी. सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा है थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
सरकारी वकील श्रीवास्तव ने 28 मई को हुई सुनवाई में पुष्कर के थरूर को भेजे गए ईमेल की लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था "मैं जीना नहीं चाहती हूं. मैं बस मरना चाहती हूं." उन्होंने अदालत को बताया था कि पुष्कर की मौत जहर से हुई थी.
दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई थी. इससे कुछ दिन पहले पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ प्रेम संबंध का आरोप लगाया था.
कांग्रेस नेता शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की प्रेम कहानी 2009-10 के दिनों में काफी सुर्खियों में थी. इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी. उस समय थरूर यूपीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे. सुनंदा और थरूर दोनों की ये तीसरी शादी थी.
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