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अयोध्या मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने AIMPLB से दूरी बनाई

AIMPLB ने कहा कि वह पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा

क्विंट हिंदी
भारत
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अयोध्या मामला पहली बार साल 1885 में कोर्ट पहुंचा
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अयोध्या मामला पहली बार साल 1885 में कोर्ट पहुंचा
(फोटो: Shruti Mathur/The Quint)

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सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले से खुद को अलग कर रहा है.

बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, "हम कोई पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेंगे."

जफर फारूकी ने कहा “हमने नौ नवंबर को फैसला सुनाए जाने के समय कहा था कि हम अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे. हम इस मुद्दे पर AIMPLB के साथ नहीं जा रहे हैं ”

“हम यह नहीं कह सकते कि एआईएमपीएलबी पुनर्विचार याचिका क्यों दाखिल कर रहा है. हमने हमेशा कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे और हम अपने रुख पर कायम हैं.”
जफर फारूकी

एक अन्य बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेंगे और न ही इसका समर्थन करेंगे.

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SC का फैसला विरोधाभासी, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे: AIMPLB

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आत्म-विरोधाभासी था और वे एक पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.

कानूनी लड़ाई के लिए अपनी सहमति देने वाले तीन पक्षकार हाजी महबूब, मौलाना हिज्बुल्लाह और दिवंगत हाजी अब्दुल अहद को दोनों बेटे हाजी असद अहमद और हाफिज रिजवान शामिल हैं.

विवाद के एक अन्य पक्षकार जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा कि वह अलग से एक पुनर्विचार याचिका दायर करेगा.

क्या कहना है AIMPLB का

बता दें कि ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया है.

बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रेस कांफ्रेंस में बताया था कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अयोध्या मामले पर गत नौ नवम्बर को दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी.

उन्होंने कहा, बोर्ड का मानना है कि मस्जिद की जमीन अल्लाह की है और शरई कानून के मुताबिक वह किसी और को नहीं दी जा सकती। उस जमीन के लिये आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.

(IANS)

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