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सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर (Supertech Twin Tower) को गिराने के लिए समय सीमा अब 28 अगस्त तक बढ़ा दी है. कोर्ट का यह आदेश सुपरटेक बिल्डर की ओर से टावरों को गिराने की 22 मई की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग पर आया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को अदालत के आदेश के अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. हालांकि, नोएडा प्राधिकरण ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
डिमोलिशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिल्डिंग गिराने की समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षण विस्फोट से पता चला है कि संरचना अनुमान से अधिक मजबूत है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ाने पर सहमति जता दी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 के अपने फैसले में तीन महीने के अंदर यानि 30 नवंबर तक इन टावर्स को गिराने का आदेश दिया था, जो संभव नहीं हो सका. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही नोएडा प्राधिकरण ने 20 फरवरी से काम शुरू करा टावर गिराए जाने के लिए 22 मई की तारीख तय की थी. इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी गई थी.
टावर गिराने का काम कर रही एडिफिस इंजीनियरिंग ने 22 मई को टावर गिराए जाने की बात को असंभव बताया था. इसके बाद बिल्डर ने अतिरिक्त तीन महीने का और समय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी.
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