Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019SC ने लगाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक,जल्द जारी होगा NEET यूजी का रिजल्ट

SC ने लगाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक,जल्द जारी होगा NEET यूजी का रिजल्ट

अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है,

क्‍व‍िंट हिंदी
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>सुप्रीम कोर्ट</p></div>
i

सुप्रीम कोर्ट

(फोटो: IANS)

advertisement

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को दो उम्मीदवारों के लिए नीट (NEET) दोबारा कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है. जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,

"हम 16 लाख छात्रों के परिणाम को रोक नहीं सकते.

बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, " हम तय करेंगे कि (दीवाली की छुट्टी के बाद) फिर से खुलने पर दोनों छात्रों का क्या होगा. इस बीच, हम नोटिस जारी करते हैं और एक काउंटर दाखिल करते हैं. केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जो भी भ्रम है, उसे ठीक किया जाएगा.

बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा,

आप अपने मुवक्किलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों छात्रों पर विचार नहीं कर रहे हैं, जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपनी याचिका में, एनटीए ने सोलापुर के दो उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट आयोजित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर उनकी टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट मिश्रित हो गई थी.

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण 16 लाख से अधिक छात्रों के परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है.

हाईकोर्ट ने एनटीए को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए दो याचिकाकर्ताओं की नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और हफ्तों के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT