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वन रैंक, वन पैंशन (OROP) के बकाए मामले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख पूर्व सैनिकों की बकाया पेंशन का भुगतान करने वाले नोटिफिकेशन पर रक्षा मंत्रालय को दो टूक सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनरों को बकाया राशि के भुगतान के मामले में "कानून अपने हाथों में नहीं लेने" की चेतावनी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन का बकाया भुगतान करने संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है.
सीजेआई ने भारत के अटॉर्नी जनरल से कहा कि न्यायालय केवल समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र के आवेदन पर तभी विचार करेगा जब पूर्व संचार वापस ले लिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सचिव को आदेश दिया है कि वह 20 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से वापस ले. आपको बता दें कि 20 जनवरी को रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक, वन पेंशन की बकाया राशि को चार किश्तों में जारी करने की विज्ञप्ति निकाली थी.
बता दें, अदालत ने पहले केंद्र को 15 मार्च 2023 तक सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था. 27 फरवरी को, कोर्ट ने 20 जनवरी को एक संचार जारी करके रक्षा मंत्रालय द्वारा एकतरफा रूप से समय सीमा बढ़ाने पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके अनुसार पेंशन बकाया चार समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा.
वहीं, भारत के अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि बकाया शीघ्र ही जारी किया जाएगा और पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च से पहले किया जाएगा. एजी ने आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुल 25 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनकी पेंशन सारणी अंतिम पुनरीक्षण के लिए मंत्रालय के पास आई थी और उनमें से 7 लाख आवेदनों को मंजूरी दे दी गई थी. उन्होंने तर्क दिया कि बहुत सारी "परिचालन बाधाएं" हैं.
इसके बाद CJI ने कहा,
उधर, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने पीठ को अवगत कराया कि लगभग 4 लाख पेंशनभोगी पेंशन का इंतजार करते हुए पहले ही मर चुके हैं.
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