advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने के लिए ‘दोषपूर्ण’ याचिकायें दायर करने पर शुक्रवार को नाराजगी जताई. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 6 याचिकाएं दायर की गई हैं.
इनमें से एक याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एमएल शर्मा नाम के एक याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका का कोई मतलब ही नहीं है.
सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा-
चीफ जस्टिस की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं एडिशनल एफिडेविट फाइल कर दूंगा. इसके बाद सीजेआई ने कहा-
याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं दो दिन में याचिका में संशोधन करके फाइल कर दूंगा. याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है कि इस पर सुनवाई की जा सके.
पीठ ने कहा इस याचिका को तो खारिज किया जा सकता था लेकिन रजिस्ट्री में पांच अन्य याचिकायें भी हैं. पीठ ने कहा-
इस बीच कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक और वकील शाकिर शबीर ने सीजेआई से मुखातिब होते हुए कहा, "मैंने भी याचिका दाखिल की है. आप मेरी याचिका पर सुनवाई कर लीजिए.” इस पर कोर्ट ने उन्हें भी फटकार लगाते हुए कहा-
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित वकीलों से कहा कि वे आर्टिकल 370 को लेकर दायर अपनी छह याचिकाओं की खामियों को दूर करें और इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)