advertisement
मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी की गिरफ्तारी महंगी पड़ी.
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है. पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेनदेन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी.
इस मामले में न्यायालय की सहायता करने वाले अधिवक्ता सुनील फर्नांडीज ने बताया कि हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्हें रेलगाड़ी से भोपाल ले जाया गया था. भोपाल ले जाते वक्त पुलिस ने उनके साथ कैदी की तरह व्यवहार किया.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)