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'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद राहुल गांधी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है.
राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी के लिए 'चौकीदार चोर है' नारे का इस्तेमाल किया था.सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए राहुल गांधी को रविवार तक का वक्त दिया है. अवमानना केस में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि, ‘सुप्रीम कोर्ट के नाम पर चौकीदार चोर है’, बयान उनकी गलती है. इसके लिए वे माफी मांगते हैं.
इस पर कोर्ट का सवाल था, ‘ये शब्द आपके हलफनामे में कहां हैं?’ इस पर सिंघवी ने कहा कि खेद और माफी का एक ही मतलब होता है.
कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप हलफनामे में क्या कहना चाह रहे हैं, यह समझने में हमें काफी मुश्किल हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुआ. इस पर राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि वे बयान पर बिना शर्त माफी मांगते हैं. सिंघवी ने कहा कि उन्हें बेहतर हलफनामा देने का मौका दिया जाए. इस पर कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त दे दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल फैसले के संबंध में राहुल के हलफनामे पर कहा- कहीं पर उन्होंने अपनी गलती मानी और कहीं पर इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकारी और उन्हें दूसरा हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, मामले में अगली सुनवाई छह मई को तय की.
राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने वाली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह बहुत बड़ी अवमानना है
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