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SC ने NSA के तहत गिरफ्तार मणिपुर के एक्टिविस्ट की रिहाई का आदेश दिया

Erendro Leichombam को एक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था.

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<div class="paragraphs"><p>पॉलिटिकल एक्टिविस्ट Erendro Leichombam</p></div>
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पॉलिटिकल एक्टिविस्ट Erendro Leichombam

(फोटो: फेसबुक)

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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत गिरफ्तार किए गए मणिपुर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट Erendro Leichombam को रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि एक्टिविस्ट को आज शाम 5 बजे से पहले रिहा किया जाए. Leichombam को एक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोबर या गोमूत्र कोविज का इलाज नहीं होता है.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि Leichombam को आज शाम 5 बजे तक 100 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए.

Leichombam को 13 मई को एक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था. LiveLaw के मुताबिक, इस पोस्ट में Leichombam ने लिखा था, "कोरोना का इलाज गोबर या गोमूत्र नहीं है. इसका इलाज साइंस और कॉमन सेंस है प्रोफेसर जी." ये बयान मणिपुर बीजेपी के अध्यक्ष, प्रोफेसर टिकेंद्र सिंह की मौत के संदर्भ में कहा जा रहा था. इस पोस्ट से नाराज कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद Leichombam को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

17 मई को Leichombam को स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद इंफाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जिला मजिस्ट्रेट ने NSA के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया था.

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Published: 19 Jul 2021,12:40 PM IST

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