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सुप्रीम कोर्ट: उम्मीदवारों को बताना होगा कैसे हो जाते हैं करोड़पति

सांसदों और विधायकों की आय में कई गुना बढ़ोतरी कैसे होती है हिसाब देना होगा

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उम्मीदवार को अपनी और परिवार की आय का हिसाब देना होगा
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उम्मीदवार को अपनी और परिवार की आय का हिसाब देना होगा
(फोटो: PTI) 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवारों को एक एक पाई का हिसाब देना होगा कि रकम कहां से कमाई.

अभी उम्मीदवार को हलफनामे में अपनी पत्नी और आश्रितों की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है पर वो संपत्ति कैसे कमाई है इसका सोर्स नहीं बताना पड़ता था.

लेकिन अब सभी उम्मीदवारों को अपनी आय के साथ साथ ये भी बताना होगा कि उन्होंने ये दौलत कैसे हासिल की है मतलब कहां से कमाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए बेहद अहम फैसले में कहा है कि चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी कमाई के साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों की आय का सोर्स भी उजागर करना होगा.

जस्टिस चेलमेश्वर की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेहद अहम और ऐतिसाहिक फैसले में कहा नामांकन पर्चा में एक अलग कॉलम बनाया जाएगा. इस कॉलम में हर उम्मीदवार को पत्नी और बच्चों की संपत्ति और कमाई का जरिया बताना होगा.

गैर सरकारी संस्था लोक प्रहरी ने इस बारे में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनाव सुधारों की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि यह फैसला सभी चुनावों पर लागू होगा. यानी लोकसभा, राज्यसभा से लेकर पंचायत तक.

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इस आदेश से साफ है कि आगे सभी विधानसभा चुनाव से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा. 2018 में कई राज्यों के विधानसभा चुनावों होने हैं और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव होने हैं इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम है.

लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि नामांकन के वक्त उम्मीदवार संपत्ति का ब्यौरा तो देते हैं पर कैसे हासिल की है नहीं बताते. याचिका में अनुरोध किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में चुनाव आयोग को आदेश दे.

चुनाव सुधारों पर हलफनामे में केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में दिए अपने हलफनामे में कहा था कि पर्चा भरते वक्त उम्मीदवार अपनी, पत्नी और आश्रितों की आय के सोर्स की जानकारी पब्लिक करने के प्रस्ताव पर तैयार है.

इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों की संपत्ति में 500 गुना बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर जनप्रतिनिधि यह भी बता दें कि उनकी आय और संपत्ति में इतनी तेजी से बढ़तोरी कैसे हुई, किस बिजनेस से हुई तो, यह भी सवाल उठता है कि सांसद और विधायक होते हुए कोई शख्स बिजनेस कैसे कर सकता है.

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Published: 16 Feb 2018,03:09 PM IST

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