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देश में कोरोना के मामलों के बढ़ती खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. कोर्ट ने वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते ये टिप्पणी की. कोर्ट का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्य सरकारों जो सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन नहीं लगाने वालों को एंट्री नहीं देने पर नाराजगी भी जताई है. कोर्ट ने इसे अनुचित कहा है. कोर्ट ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाने की बात की है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने के लिए भी कहा है.
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