Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते

Supreme Court ने वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते ये टिप्पणी की.

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
<div class="paragraphs"><p>सुप्रीम कोर्ट</p></div>
i

सुप्रीम कोर्ट

(फोटो: IANS)

advertisement

देश में कोरोना के मामलों के बढ़ती खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. कोर्ट ने वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते ये टिप्पणी की. कोर्ट का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्य सरकारों जो सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन नहीं लगाने वालों को एंट्री नहीं देने पर नाराजगी भी जताई है. कोर्ट ने इसे अनुचित कहा है. कोर्ट ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाने की बात की है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने के लिए भी कहा है.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं. भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,157 नए मामले सामने आए हैं.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 02 May 2022,11:55 AM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT