Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019व्यापारियों के दबाव में केरल में बकरीद पर प्रतिबंधों में छूट, दुर्भाग्यपूर्ण:SC

व्यापारियों के दबाव में केरल में बकरीद पर प्रतिबंधों में छूट, दुर्भाग्यपूर्ण:SC

Kerala में Bakrid पर तीन दिनों के लिए ढील देने का ऐलान हुआ था

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
<div class="paragraphs"><p>Kerala में Bakrid पर तीन दिनों के लिए ढील देने का ऐलान हुआ था</p></div>
i

Kerala में Bakrid पर तीन दिनों के लिए ढील देने का ऐलान हुआ था

(फोटो: Altered By Quint)

advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद (Bakrid) के लिए कोविड प्रतिबंधों (covid restrictions) में छूट देने के फैसले को लेकर केरल सरकार (Kerala Government) को फटकार लगाई है. 20 जुलाई को कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के दबाव में आ गई और ये 'स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है.'

जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "ज्यादा कोविड संक्रमण इलाकों में बकरीद के लिए दुकानें खोलने को लेकर केरल सरकार व्यापारियों के दबाव में है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. ये जीवन और स्वास्थ्य को बचाने की नाकामी दिखाती है."

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि केरल सरकार के प्रतिबंधों में छूट देने से अगर कोविड संक्रमण फैलता है तो कोई भी व्यक्ति इसे कोर्ट के नोटिस में ला सकता है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

कोर्ट ने केरल सरकार से उसके कांवड़ यात्रा आदेश का पालन करने को कहा है.

"हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 144 के साथ पढ़ने और हमारे कांवड़ यात्रा आदेश का पालन करने का निर्देश देते हैं."
सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने अपने हलफनामे में ही बताया था कि छूट देने के लिए उस पर व्यापारियों और जनता का दबाव है. इस पर कोर्ट ने कहा कि धार्मिक और बाकी सभी तरह के समूहों का दबाव लोगों के जीने के मौलिक अधिकार से नहीं खेल सकते.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

क्या है मामला?

केरल में बकरीद के मौके पर तीन दिनों के लिए लॉकडाउन नियमों में ढील देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. दिल्ली के एक निवासी पीकेडी नांबियार ने कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में कावंड़ यात्रा को लेकर शुरू किए गए स्वत संज्ञान मामले में इंटरवेंशन याचिका दाखिल की थी.

बार एंड बेंच के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कहा, "केरल सरकार ने आगामी बकरीद त्योहार को ध्यान में रखते हुए 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन प्रतिबंधों में 3 दिनों की छूट की घोषणा की. ये जानकर आश्चर्य होता है कि केरल में लगातार चिंताजनक आंकड़े दिख रहे हैं, जबकि ज्यादातर दूसरे राज्यों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है. ये दिखाता है कि फैसले में कोई मेडिकल सलाह नहीं ली गई, बल्कि राजनीतिक और सांप्रदायिक विचार थे."

IMA ने भी दी थी चेतावनी

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 18 जुलाई को बयान जारी कर केरल सरकार के बकरीद पर ढील देने के फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि अगर सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे.

IMA ने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार के फैसले से उन्हें 'दुख' हुआ है और केरल सरकार यह निर्णय तब ले रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी सामूहिक समारोह के खिलाफ चेतावनी दी थी और कई राज्यों ने तीर्थ यात्रा रद्द कर दी हैं.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 20 Jul 2021,04:05 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT