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SC ने COVID स्थिति पर खुद संज्ञान लिया,केंद्र से नेशनल प्लान मांगा

कोर्ट ने वकील हरीश साल्वे को कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया

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राज्य सरकारें तय करें सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण: SC
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राज्य सरकारें तय करें सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण: SC
(फोटो: PTI)

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देश की कोविड स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है. देश के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट 23 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने वकील हरीश साल्वे को कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया है. कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई, ड्रग सप्लाई और वैक्सीन पॉलिसी जैसे मुद्दों पर संज्ञान लिया.

लाइव लॉ के मुताबिक, CJI बोबडे ने कहा कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि अलग-अलग कोर्ट के इन मुद्दों को देखने से कंफ्यूजन हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट इन चार मुद्दों पर केंद्र को नोटिस जारी करेगा:

  • ऑक्सीजन सप्लाई

  • वैक्सीनेशन प्रक्रिया

  • जरूरी ड्रग की सप्लाई

  • लॉकडाउन घोषित करने की पावर

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में ले लिया है तो क्या केंद्र सरकार हाई कोर्ट को जवाब दे. इस पर जस्टिस रविंद्र भट ने कहा, "आप नेशनल प्लान हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं."

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम हाई कोर्ट को जानकारी दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है.

छह हाई कोर्ट सुन रहे केस

CJI बोबडे ने कहा कि मौजूदा समय में छह हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "सिक्किम, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं लेकिन इससे कन्फ्यूजन हो रहा है."

इस संबंध में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस दौरान सिर्फ केंद्र और हरीश साल्वे ही कोर्ट में मौजूद रहेंगे.

22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भी सुनवाई होनी है. 21 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी और कहा था, "हमें मतलब नहीं है कि आप कहां से ऑक्सीजन लाते हैं. उधार मांगकर, भीख मांगकर, चोरी करके कहीं से भी ऑक्सीजन सप्लाई लाइए."

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Published: 22 Apr 2021,12:57 PM IST

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