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निजता मौलिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
निजता का हनन करने वाले कानून गलत
9 जजों की संविधान पीठ का सर्वसम्मति से फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटा
फैसले का आधार कार्ड पर होगा असर
राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए ये फैसला दिया है. दोनों फैसलों में निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था.
ये मुद्दा सरकार आधार को अनिवार्य करने वाले सरकार के कदम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठा था. इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है.
वरिष्ठ वकील और याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण के मुताबिक, अगर रेलवे, एयरलाइन जैसे रिजर्वेशन के लिए जानकारी मांगी जाती है, तो ऐसी स्थिति में नागरिक अपने अधिकार के तहत उससे इनकार कर सकेगा.
याचिकाकर्ता आर चंद्रशेखर ने खुशी जताते हुए कहा कि पूरी दुनिया डिजिटल युग की ओर बढ़ रही है. ऐसे में नागरिकों के पास सूचना के दुरुपयोग के खिलाफ अधिकार होने चाहिए.
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने फैसले को आजादी की बड़ी जीत बताया है.
निजता के आधार का मुद्दा केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के लिये आधार (Aadhar) को जरूरी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठी.
याचिका में कहा गया कि आधार योजना से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है. आधार बनवाने में आंखो का स्कैन किया जाता है, साथ ही फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं. इनके जरिए लोगों का सर्विलांस किया जा सकता है.
वहीं सरकार ने कहा कि निजता यानी प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है. ऐसे में कोर्ट ने पहले ये तय करने के लिए सुनवाई की, कि निजता का अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) , मौलिक अधिकार है या नहीं.
संविधान के भाग-3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है. ये हर नागरिक को दिए गए बुनियादी अधिकारी हैं. इन अधिकारों में निजता का अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) लिखित तौर पर शामिल नहीं है. 'निजता का अधिकार' आर्टिकल-21 (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के अंदर आने वाले अधिकार का हिस्सा माना जाता है.
कुछ केस में कई अधिकारों को मौलिक अधिकार पहले भी माना गया है. ऐसे में 'निजता के अधिकार' पर भी सुनवाई हो रही है कि क्या ये एक मौलिक अधिकार है. बता दें कि अगर कोई नियम-कानून मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो कोर्ट उसे गैरकानूनी करार दे सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों: चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर, जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस आर. के. अग्रवाल, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर वाली संविधान पीठ ने 2 हफ्ते की सुनवाई के बाद 2 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले पर सुनवाई 19 जुलाई को शुरू हुई थी और 2 अगस्त को खत्म हुई थी.
इस केस की शुरुआत में तीन जजों की खंडपीठ ने 7 जुलाई को कहा था कि आधार स्कीम से जुड़े सारे मुद्दों पर बड़ी पीठ को ही फैसला करना चाहिए. इसके बाद, चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई के लिए 5 सदस्यों की संविधान पीठ गठित की थी. फिर 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने 18 जुलाई को कहा कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिये 9 जजों वाली संविधान पीठ विचार करेगी.
इन्हीं फैसलों को देखते हुए अब 9 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने 1954 और 1962 के फैसलों की सटीकता या त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की है.
इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ताओं में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के. एस. पुट्टास्वामी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहली अध्यक्ष औप मैग्सेसे अवार्ड विजेता शांता सिन्हा और नारीवादी शोधकर्ता कल्याणी सेन मेनन शामिल हैं.
राजनीतिक दलों के आधार पर बंटे हुए हैं राज्य
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार बीजेपी शासित महाराष्ट्र और गुजरात ने जहां निजता के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना है, वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल का कहना है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है.
पीठ ने 2 अगस्त को सार्वजनिक दायरे में आई निजी जानकारी के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई थी. कहा था कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में निजता का संरक्षण 'एक हारी हुई लड़ाई' है. हालांकि, पीठ ने ये भी कहा, कि हम ‘बिग डेटा ‘ के जमाने में जी रहे हैं और सरकार को डेटा के रेग्युलेशन का हक है, चाहे ये अपराध, टैक्स या दूसरी गतिविधियों के रेग्युलेशन के उद्देश्य के लिए हो.
पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार इतना संपूर्ण नहीं हो सकता कि ये सरकार को इस पर कानून बनाने से रोके.
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