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फटाफट तैयार होने वाली मैगी के ‘टेस्ट’ का एक और दौर शुरू होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर स्थित लैब से मैगी नूडल्स की जांच करके 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैगी के सैंपल की जांच करके यह पता लगाया जाए कि इसमें लेड और MSG की मात्रा तय मानक के मुताबिक है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर को साफ कर दिया था कि मैगी नूडल्स के सैंपल की जांच राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (NCDRC) के निर्देश के मुताबिक अब मैसूर की लैब ‘केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र’ में होगी.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने कहा था कि स्थानीय कमिश्नर मैगी के सैंपल कंपनी के लखनऊ स्थित गोदाम से लेकर मैसूर लैब भेजेंगे.
दरअसल, नेस्ले ने याचिका दाखिल करके NCDRC के 9/10 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी थी.
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