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स्टेट और नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि कोर्ट पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित कई दूसरे राज्यों की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर शराब की दुकानों पर रोक का फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्टेट और नेशनल हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का फैसला सुनाया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिनके पास लाइसेंस है वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक ही जो पहले हो, तक ही चल सकेगी. यानी 1 अप्रैल 2017 तक ऐसी सभी दुकानों को बंद करना होगा. इस फैसले पर कई राज्यों ने पुर्नविचार की याचिका दायर की थी.
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