Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019नेट न्यूट्रैलिटी को मिली मंजूरी, बनी रहेगी इंटरनेट की आजादी

नेट न्यूट्रैलिटी को मिली मंजूरी, बनी रहेगी इंटरनेट की आजादी

‘नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018’ को भी मिली मंजूरी

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
‘नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018’ को भी मिली मंजूरी
i
‘नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018’ को भी मिली मंजूरी
(फोटो: iStock)

advertisement

देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध और भेदभाव के किया जा सकेगा. दूरसंचार आयोग ने बुधवार को दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) की अनुशंसा पर नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. नए नियमों के मुताबिक, मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट प्रोवाइडर और सोशल मीडिया कंपनियां इंटरनेट कंटेंट और स्पीड को लेकर उपभोक्ता के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगी. ट्राई ने अनुशंसा की थी कि सर्विस प्रोवाइडर को ऐसा कोई अनुबंध करने से रोका जाए, जो यूजर के साथ पक्षपात करता हो.

नियमों के उल्लंघन या इंटरनेट की सुविधा देने के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव करने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है. अब कोई भी मोबाइल ऑपरेटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंटेंट उपलब्ध कराने से लेकर इंटरनेट की स्पीड के मामले में किसी खास या पसंदीदा वेबसाइट को तरजीह नहीं दे पाएंगी.

क्या है नेट न्यूट्रैलिटी?

  • इंटरनेट के कंटेट बिना भेदभाव सबको मिलें
  • इंटरनेट कंपनियां किसी भी कंटेंट के लिए शुल्क नहीं ले सकती
  • बिजली, पानी की तरह मूलभूत सुविधा हो नेट
  • पसंदीदा ग्राहकों को तरजीह नहीं दे सकतीं इंटरनेट कंपनियां
  • अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग चार्ज नहीं देना होगा
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018’ को भी मिली मंजूरी

दूरसंचार आयोग ने ट्राई की ओर से सुझाए गए नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों को मंजूरी दी. इसके तहत कुछ एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी सेवाओं के लिए सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किसी संस्था विशेष को ज्यादा इंटरनेट स्पीड उपलब्ध कराने की इजाजत नहीं मिलेगी.

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, 'आयोग ने ट्राई की ओर से सुझाए गए नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. लेकिन केवल कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी-2018 को भी मंजूरी दे दी है. अब इसे सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा.'

ट्राई ने पिछले साल नवंबर महीने में जारी अपनी सिफारिशों में सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ऐसे समझौते किए जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिनमें इंटरनेट पर कंटेंट के साथ भेदभाव किया जाता हो. लेकिन पब्लिक इंटरनेट के बजाय केवल इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाली कुछ सेवाओं को इस पाबंदी से छूट दी गई थी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 12 Jul 2018,09:43 AM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT